पौड़ी। विकास खंड कोट के एक प्राथमिक विद्यालय में सेवारत सहायक अध्यापिका को बिना अवकाश स्वीकृति के लंबे समय से अनुपस्थित रहना भारी पड़ गया है। बीईओ कोट की रिपोर्ट मिलने के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। डीईओ बेसिक पौड़ी नागेंद्र बर्त्वाल ने निलंबन आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि निलंबित अध्यापिका को उप शिक्षा अधिकारी कोट से संबद्ध किया गया है। साथ ही आरोप पत्र भेजकर जवाब के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है।
विकास खंड कोट के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बहेड़ाखाल में सेवारत एक अध्यापिका लंबे समय से अनुपस्थित चल रही है। जबकि अध्यापिका को विभागीय उच्च अधिकारियों से अवकाश की कोई स्वीकृति नहीं मिली थी। बावजूद इसके वह जनवरी से लगातार अनुपस्थित चल रही है। बीते दिनों अध्यापिका के लंबे समय से बिना अवकाश स्वीकृति अनुपस्थित रहने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। प्रभारी सीईओ पौड़ी ने बीते 10 अक्तूबर को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए बीईओ कोट से प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी। बीईओ दीप्ति ने प्रकरण में विस्तृत रिपोर्ट स्पष्ट संस्तुति के साथ उच्च अधिकारियों को भेजी थी। बीईओ ने बताया कि अध्यापिका की सिर्फ एक सीसीएल स्वीकृत है, उसके अलावा मेडिकल सहित अन्य अवकाश स्वीकृत नहीं है।
- राप्रावि बहेड़ाखाल में सेवारत सहायक अध्यापिका पुष्पलता को बिना अवकाश स्वीकृति के लंबे समय से अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबित अध्यापिका को उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय कोट संबद्ध करते हुए आरोप पत्र का जवाब 15 दिनों के भीतर दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अध्यापिका का जवाब मिलने पर प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। -नागेंद्र बर्त्वाल, डीईओ बेसिक पौड़ी।