पौड़ी। जिले में आज 30 जून से सूर्यास्त के बाद खनन और उठान पूर्ण रूप से बंद रहेगा। इसके बाद किया गया खनन अवैध माना जाएगा। यदि कोई ऐसा मामला पकड़ में आया तो संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने पुलिस प्रशासन, उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं भूतत्व खनिकर्म इकाई को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि शासन के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने रिवर ट्रेनिंग नीति 2018 के तहत जनपद की विभिन्न नदियों में आपदा से एकत्रित मलबा और आरबीएम निस्तारण के लिए 30 जून तक अनुज्ञा जारी की थी। अब 30 जून को सूर्यास्त के बाद खनन पूर्ण रूप से बंद रहेगा। ब्यूरो