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जिला पंचायत सदस्य और सरकार से मांगा जवाब

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प्रतीकात्मक फोटो।
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नैनीताल। 2016 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित खरजा कुतुबपुर हरिद्वार जिला पंचायत सदस्य के पद को रिक्त घोषित कर उस पर दोबारा चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत सदस्य विजेंद्र और प्रदेश सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तिथि नियत की है। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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हरिद्वार निवासी महेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2016 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खरजा कुतुबपुर जिला पंचायत सदस्य सीट पर विजेंद्र निर्वाचित हुए थे। याचिका में कहा गया कि उनका निवास स्थान शेखपुरी अकोड़ा और राजेंद्रपुर ग्राम सभा में था। तीन जनवरी 2017 को राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर उक्त क्षेत्र को लक्सर में मिला दिया था।
याचिकाकर्ता का कहना था कि पंचायती राज एक्ट की धारा 90 (4) के तहत नाम हट जाने के चलते जिला पंचायत सीट स्वत: ही सीज ऑफ हो जाती है। याचिकाकर्ता ने इस सीट को रिक्त घोषित करने और वहां दोबारा चुनाव कराने की मांग की थी।
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