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एनआईटी में किन बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है : हाईकोर्ट

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को सुमाड़ी श्रीनगर गढ़वाल से जयपुर (राजस्थान) शिफ्ट किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को 7 नवंबर तक शपथपत्र पेश कर यह बताने को कहा है कि सुमाड़ी में एनआईटी के लिए किन-किन बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि एनआईटी अब सुमाड़ी में ही खोला जा रही है, जिसका शिलान्यास भी किया जा चुका है।
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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कॉलेज के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि संस्थान को बने नौ वर्ष हो गए हैं लेकिन अभी तक स्थायी कैंपस नहीं बना है। छात्र लंबे समय से स्थायी कैंपस की मांग कर रहे हैं।
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