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Uttarakhand: हाईकोर्ट का आदेश, पौड़ी के डीईओ बेसिक को चार हफ्ते में करनी होगी भर्ती मामले में कार्रवाई

Tue, 04 Aug 2026 09:47 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल

सार

हाईकोर्ट ने प्राथमिक सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े एक मामले में जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, पौड़ी गढ़वाल को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर चार सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े एक मामले में जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, पौड़ी गढ़वाल को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर चार सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पौडी निवासी याचिकाकर्ता नवीन सिंह रांगर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2025 की भर्ती प्रक्रिया में वह अनंतिम रूप से चयनित हुआ था तथा 12 जनवरी 2026 को दस्तावेज सत्यापन में भी शामिल हुआ। इसके बावजूद अन्य चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए, जबकि उसे ना तो नियुक्ति पत्र मिला और ना ही किसी प्रकार का लिखित कारण बताया गया। दस्तावेज सत्यापन के दौरान उसकी सीटीईटी अंकतालिका में श्रेणी सामान्य अंकित होने पर आपत्ति उठाई गई थी।

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कोर्ट ने याचिकाकर्ता के 11 फरवरी 2026 के प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, पौड़ी गढ़वाल को चार सप्ताह के भीतर विधि के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता ने ओबीसी श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।
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