नैनीताल। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उत्तराखंड परिवहन निगम ने हाईकोर्ट में कहा कि सरकार के पास लॉकडाउन के समय का वेतन और पर्वतीय मार्गों पर चलने वाली बसों के किराए का करीब 79 करोड़ रुपया बकाया है। इस पर राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस राशि के भुगतान के लिए उन्होंने वित्त विभाग को पत्र भेजा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें परिवहन निगम समय पर वेतन और अन्य भत्ते नहीं दे रहा है। याचिका में कहा गया कि सरकार यूपी से अपना पुराना पैसा भी वापस नहीं ला रही। इस कारण निगम उनको समय पर वेतन नहीं दे पा रहा है।