नैनीताल। अतिक्रमण मामले में खटीमा नगर पालिका की ओर से ढाई वर्ष पूर्व किए आदेश का पालन न करने के प्रकरण में सरकार व नगर पालिका ने हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। कहा कि 400 अतिक्रमण ध्वस्त किए जा चुके हैं और 54 अतिक्रमण पर जिला और हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर है। छह की लीज कैंसिल की प्रक्रिया शुरू की गई है। कोर्ट ने सभी मामलों का रिकॉर्ड तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तिथि नियत की गई है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार कवींद्र कफलिया की जनहित याचिका पर पूर्व में सुनवाई के दौरान जून 2018 में खटीमा में चिह्नित 460 अतिक्रमण हटाने के कोर्ट ने निर्देश दिए थे। इस आदेश का पालन न होने पर जून 2020 में याचिकाकर्ता ने फिर हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। जिसकी सुनवाई के दौरान नगर पालिका खटीमा ने 18 जून को कोर्ट में शपथपत्र देकर कहा कि एक माह के भीतर चिह्नित अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा।