नैनीताल। हाइकोर्ट ने वेतन मामले में रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए मंगलवार 24 नवंबर की तिथि नियत करते हुए सुनवाई जारी रखी है।
सुनवाई के दौरान यूनियन के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से जून में कर्मचारियों के वेतन के लिए 18 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक वह राशि जारी नहीं की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने पूर्व में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उनको निगम द्वारा समय पर वेतन व अन्य भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं। कहा कि सरकार यूपी से पुराना पैसा वापस भी नहीं ले रही है। जिस कारण निगम उनको समय पर वेतन नहीं दे पा रहा है। संवाद