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धोखाधड़ी के आरोपी को नहीं मिली जमानत

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प्रतीकात्मक फोटो।
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नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे की अदालत ने ग्राहकों के लाखों रुपये हड़पकर फरार हुई निधि क्रेडिट कॉरपोरेशन की क्षेत्रीय निदेशक प्रीति गोयल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह कंपनी कुमाऊं से करीब तीन करोड़ की ठगी कर फरार हुई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार सोसाइटी ने ग्राहकों को अधिक ब्याज देने के लालच में पैसा जमा करवाया। इसी क्रम में हल्द्वानी, रामनगर, लालकुंआ, अल्मोड़ा आदि जगहों में स्थानीय लोगों को एजेंट बनाया। सोसाइटी का मुख्य प्रबंधक नीतीश श्रीवास्तव ठगी के आरोप में छिंदवाड़ा जेल में बंद है। इस मामले में 27 अप्रैल 2019 को रामनगर निवासी शोभा नेगी पत्नी गोपाल नेगी ने प्रीति गोयल निवासी पॉलीशीट काठगोदाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर बताया कि आरोपी ग्राहकों का लाखों रुपया लेकर फरार हो गई है।
इस मामले में आरोपी क्षेत्रीय प्रबंधक प्रीति गोयल की मंगलवार को कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई, जिसका विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने बताया कि आरोपी व उसके साथी कुमाऊं से करीब 3 करोड़ की ठगी कर ले गए हैं। इस आधार पर कोर्ट ने आरोपी महिला की अग्रिम जमानत खारिज कर दी।
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