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वेबसाइट की तकनीकी खामी दूर, दाखिल होने लगे आयकर रिटर्न

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हल्द्वानी। आयकर विभाग की वेबसाइट की तकनीकी खामी दूर हो गई है। मंगलवार से आयकर रिटर्न दाखिल होने लगे हैं। रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इस तिथि के बाद अगर कोई व्यक्ति आईटीआर फाइल करता है तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा। ढाई लाख से अधिक वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है।
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सीए एसोसिएशन (कुमाऊं) के पूर्व चेयरमैन पंकज कबडवाल बताते हैं कि 31 जुलाई तक कंपनी सोसाइटी और ट्रस्ट (जिनका टर्नओवर एक करोड़ से कम हो) आदि जिनका ऑडिट न होता हो वे अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना देना होगा। हल्द्वानी टैक्स बार एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी महेंद्र सिंह बिष्ट कहते हैं कि निर्धारित तिथि के बाद बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर इनकम टैक्स की धारा-234 के तहत पेनाल्टी के साथ टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ेगा।
ढाई लाख से अधिक आय वालों को रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य
हल्द्वानी। एसो. के पूर्व चेयरमैन कबडवाल बताते हैं कि जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय ढाई लाख से अधिक है, उन्हें अनिवार्य रूप से आयकर रिटर्न फाइल करना होता है। बताया कि बीते चार दिनों से आयकर विभाग की रिटर्न दाखिल करने वाली वेबसाइट तकनीकी खराबी के चलते काम नहीं कर रही थी। इसकी सूचना भी आयकर विभाग ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से दी थी। मंगलवार से आयकर विभाग की वेबसाइट ठीक तरीके से काम करने लगी है और रिटर्न फाइल हो रहे हैं। व्यक्ति स्वयं से भी या किसी पेशेवर व्यक्ति के माध्यम से भी रिटर्न दाखिल करा सकता है। बताया कि 31 जुलाई तक टीडीएस के लिए भी क्लेम किया जा सकता है।
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