हाईकोर्ट ने नैनीताल विधायक सरिता आर्या के जाति प्रमाणपत्र को चुनौती देने वाली स्पेशल अपील को आधारहीन मानते हुए खारिज करते हुए एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा है।
न्यायमूर्ति आलोक सिंह एवं न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। भाजपा नेता हेमचंद्र आर्य ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर 5 मार्च 2013 को पारित एकलपीठ के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें याचिका को खारिज कर दिया था।
स्पेशल अपील में कहा गया था कि विधायक सरिता आर्या ने अपने पति और मां के आधार पर दो जाति प्रमाणपत्र एक पटवारी क्षेत्र खुर्पाताल और दूसरा भूमियाधार से प्राप्त किए हैं, जो नियम विरुद्ध है।