नैनीताल। हाईकोर्ट ने हरिद्वार में मनसा देवी के लिए रोपवे संचालन की लीज को नियमविरुद्ध तरीके से बढ़ाने के मामले पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, नगर निगम, ऊषा ब्रेको कंपनी को 11 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी धर्मवीर सैनी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने 1974 में 30 साल के लिए रोपवे संचालन लीज पर दिया था। 20 मई को कंपनी की लीज खत्म हो रही थी तो नगर निगम ने ऊषा ब्रेको को 10 साल के लिए ठेका और आगे बढ़ा दिया। याचिका में कहा गया कि नियम यह था कि लीज खत्म होने पर यह रोपवे नगर निगम के पास आ जाएगा। उषा ब्रेको कंपनी पर 123 करोड़ की वसूली बकाया है। याचिका में कहा गया कि मामले में भ्रष्टाचार की भी आशंका है।