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Nainital News: कोऑपरेटिव बैंक भर्ती में रजिस्ट्रार का आदेश सही

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने देहरादून के डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक की ग्रुप-डी में स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत कर्मचारियों की बर्खास्तगी संबंधी रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद रजिस्ट्रार के आदेश को सही मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।
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न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारी रीना उनियाल व सात अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि देहरादून के डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक में ग्रुप-डी के लिए 57 पदों में भर्ती हुई। भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर सचिव सहकारी ने इसके जांच के आदेश दिए थे। लेकिन आज तक इसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई। इसी बीच रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने एक आदेश जारी कर 39 आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने के आदेश दे दिए। याचिका में कहा कि जब यह मामला बोर्ड मीटिंग में गया तो बोर्ड ने आउटसोर्स कर्मचारियों के हक में फैसला दिया। उसके बाद भी उन्हें हटाया जा रहा है। इस आदेश को याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका में कहा कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने अपने आदेश में यह कहा कि 39 आउटसोर्स कर्मचारियों को इसलिए हटाया जा रहा है कि बैंक के पास इन कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। चूंकि कर्मचारी आउटसोर्स माध्यम से कार्य कर रहे हैं। बैंक ने 57 पदों पर भर्ती कर ली है। याचिका में भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं को भी चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से याचिकाकर्ताओं को पद से नहीं हटाने व रजिस्ट्रार के आदेश को निरस्त करने की मांग की थी।
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