हल्द्वानी। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग ने नैनीताल जिले के सीबीएसई एवं आईसीएसई से मान्यता प्राप्त सभी पब्लिक स्कूलों के शुल्क से लेकर अभिलेखों की रिपोर्ट मुख्य शिक्षा अधिकारी से तलब की है। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग देहरादून के अध्यक्ष ने शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश नैनीताल जनपद की समीक्षा के दौरान दिए।
मुख्य शिक्षा अधिकारी केके गुप्ता ने जिले के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजकर पब्लिक स्कूलों से जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी बीईओ को पब्लिक स्कूलों का समस्त ब्यौरा एक सप्ताह में भेजने को कहा है ताकि बाल संरक्षण आयोग को रिपोर्ट भेजी जा सके।
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- सभी सीबीएसई/आईसीएसई विद्यालयों द्वारा लिए जा रहे शुल्क का विवरण, विगत वर्ष की तुलना में कितना शुल्क वृद्धि की गई, औचित्य सहित बताएं।
- सीबीएसई/आईसीएसई मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, एनओसी, मान्यता प्रमाण पत्र, आरटीई के अंतर्गत मान्यता की प्रति।
- विद्यालय शुल्क के अतिरिक्त समय - समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के नाम से विद्यालयों द्वारा शुल्क लिए जाने की शिकायतें प्राप्त होती है। यदि कोई विद्यालय द्वारा शुल्क लिया जा रहा है तो उसका विवरण दें।
- वर्षवार शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेशित बच्चों की संख्या का विवरण।
- विद्यालय भवन सुरक्षा संबंधी कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण खंड लोनिवि द्वारा मानक पूर्ण करने संबंधी प्रमाणपत्र।
- अग्निशमन अधिकारी से विद्यालय को दिया गया अग्निशमन दृष्टिकोण से निरीक्षण, अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- विद्यालय में हेल्थ एंड सेनीटेशन व शुद्ध पेयजल व्यवस्था संबंधी, स्वास्थ्य विभाग से प्रदत्त प्रमाणपत्र।
- विद्यालय द्वारा आरटीई के मानकानुसार शिक्षक छात्र का अनुपात का पालन किया जा रहा है या नहीं।
- वर्तमान में शिक्षक छात्रों का कक्षावार कुल छात्र अध्यापक विवरण।