नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी जेल में पुलिस अभिरक्षा में कैदी की मौत मामले की सीबीआई से जांच कराने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए दूसरी बेंच को रेफर कर दिया है।
न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार काशीपुर कुंडेश्वरी निवासी भारती पत्नी प्रवेश कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पांच मार्च को पुलिस ने उसके पति को पोक्सो के मामले में गिरफ्तार किया था। उसे दूसरे दिन न्यायिक हिरासत में हल्द्वानी जेल भेज दिया गया। अगले ही दिन उसकी जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के शरीर में चोट के निशान थे। इस मामले में मृतक की पत्नी की ओर से सीजेएम नैनीताल की कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। जिसमें उसने जेल प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए इस प्रकरण पर सीबीआई जांच की मांग की थी।