नैनीताल। प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट विक्रम की अदालत ने पुलिस की ओर से एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार आरोपी को गिरफ्तारी का कारण लिखित में न बताने पर न्यायिक रिमांड पर भेजने के पुलिस के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया।
मामले के अनुसार, रामनगर थाने के उप निरीक्षक राजबीर सिंह नेगी ने शहीद पार्क के पीछे लखनपुर निवासी रोहित ठाकुर को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजने के लिये विवेचक दरोगा गणेश जोशी कोर्ट में लाये थे। एडीजे ने विवेचक दरोगा का गिरफ्तारी मेमो, चेकलिस्ट, सीजर रिपोर्ट आदि को देखा तो गिरफ्तारी मेमो में आरोपी को गिरफ्तार करने से पूर्व उसे गिरफ्तार करने के कारण का उल्लेख नहीं था। न्यायालय ने कहा कि पुलिस के लिए संवैधानिक बाध्यता है।
इसी आधार पर कोर्ट ने पुलिस की न्यायिक रिमांड अस्वीकार कर दी। यही नहीं, आरोपी को 30 हजार के निजी बांड पर छोड़ने के आदेश दिए। बता दें कि बीते दिनों भी न्यायालय के समक्ष ऐसे प्रकरण आए थे, जिन पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई थी। इसके बाद भी रामनगर पुलिस ने लापरवाही की पुनरावृत्ति की है।