हल्द्वानी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से 25 अप्रैल तक गेहूं का उठान नहीं किया तो एफसीआई गेहूं का आवंटन रद्द कर देगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने एफसीआई से 2000 क्विंटल गेहूं का उठान करना है।
एफसीआई प्रत्येक माह गेहूं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को आवंटित करती है। एक तय समय सीमा में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को एफसीआई के गोदामों से आवंटित गेहूं का उठान करना होता है। इसके बाद इसे सस्ता गल्ला विक्रेताओं को बांटना होता है।
मार्च में देरी के कारण खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग तय सीमा में एफसीआई हल्दूचौड़ के गोदाम से गेहूं का उठान नहीं कर पाया। गेहूं उठान नहीं होने के कारण एफसीआई ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का उठान रोक दिया। इसके बाद आरएफसी की ओर से एफसीआई को पत्र भेजा गया। एफसीआई ने 25 अप्रैल तक किसी भी दशा में गेहूं उठान की अंतिम सीमा तय की। साथ ही चेतावनी दी कि अब उठान नहीं होने पर गेहूं का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
वरिष्ठ विपणन अधिकारी कृष्ण कुमार ने कहा कि अधिकांश गेहूं का कोटा उठा लिया गया है। अब मात्र 2000 क्विंटल गेहूं उठाना है। 25 अप्रैल तक यह कोटा उठा लिया जाएगा।