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पंत पार्क में चिह्नित लोगों को ही दी फड़ के लिए जगह

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नैनीताल। हाईकोर्ट में शहर के मल्लीताल पंत पार्क में लग रहे फड़ मामले में दायर याचिका पर सरकार की ओर से जवाब जवाब दाखिल कर दिया गया है। जवाब में कहा है कि कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करते हुए चिन्हित लोगों को ही जगह दी गई है। सफाई की व्यवस्था की गई है।
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अधिवक्ता नितिन कार्की ने आदेश का अनुपालन नहीं होने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने जिला प्रशासन व पालिका को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के क्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट व पुलिस क्षेत्राधिकारी की ओर से स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट के साथ जवाब दाखिल किया गया है। अधिकारियों के अनुसार आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए पंत पार्क का निरीक्षण किया गया।
अधिशासी अधिकारी नगर पालिका ने बताया कि नगर पालिका नियमानुसार 121 पंजीकृत फड़ व्यवसायियों के लिए चार बाई चार फुट के स्थल को चिह्नित किया गया है। गुरुद्वारा साहिब तक साईन बोर्ड लगा मुनादी भी कराई गई है ताकि फेरी व्यवसायियों की स्पष्ट शिनाख्त, पहचान हो सके। पंत पार्क में फड़ व्यवसायियों को हाईकोर्ट के निर्देशानुसार पार्किंग से गुरुद्वारे साहिब तक फड़ संचालन के लिए स्थान उपलब्ध कराया जा चुका है। फड़ व्यवसायी हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समय एवं स्थान पर फड़ों का संचालन कर रहे हैं। नगर पालिका, पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन समय-समय पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। वर्णित स्थान पर नगर पालिका के माध्यम से नियमित दूरी पर कूड़े के निपटान के लिए कूडेदान रखे गए हैं। अधिवक्ता कार्की ने कहा था कि आदेश के बाद भी दोनों तरफ फड़ लगाए जा रहे हैं।
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