हल्द्वानी। अभियान नगर निगम की जिम्मेदारी बताकर प्रशासन से लेकर पुलिस के अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं। शासनादेश साफ कहता है कि पॉलिथीन के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माना करने का अधिकार प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, आरटीओ, वन विभाग के अधिकारियों का भी है। लेकिन, सरकारी महकमे केवल कार्रवाई के नाम पर औपचारिकता पूरी कर रहे हैं।
बृहस्पतिवार को सब्जी मंडी, फल बाजार, मंगल पड़ाव, नैनीताल रोड, कालाढूंगी रोड क्षेत्र में खुलेआम पॉलिथीन का प्रयोग होता रहा। यहां तक कि नगर निगम के ठीक सामने लगे ठेले वाले खुद फल पॉलिथीन में बेच रहे थे। प्रशासन, निगम, पुलिस सहित किसी भी विभाग ने कार्रवाई करने की जहमत तक नहीं उठाई।
4:25 बजे: अग्रसेन चौराहे के पास
किसी को कोई मतलब नहीं। दुकानदार पॉलिथीन में समान दे रहे हैं और ग्राहक उसे ले रहे हैं। जब दुकानदारों से पूछा गया तो उन्होंने कहा रोक तो है मगर क्या करें इसके अलावा कोई विकल्प भी तो नहीं है।
4:28 : मंगल पड़ाव
ठेलों में पॉलिथीन रखी हुई है, विक्रेता बेफिक्र होकर इसमें ग्राहक को फल बेच रहे हैं। दुकानदारों ने कहा कि पता तो है। अफसरों का डर भी रहता है कि न जाने कब छापे पड़ जाएं।
4:34 : मंगल पड़ाव सब्जी मंडी
धड़ल्ले से पॉलिथीन में सब्जी, फलों को बेचा जा रहा है। ग्राहक भी पालीथिन में खाद्य सामग्री लेकर जा रहे हैं। ग्राहकों से जब पूछा गया कि सरकार और हाईकोर्ट की रोक के बाद पॉलिथीन का प्रयोग हो रहा है तो उन्होंने कहा कि जब सख्ती होगी तो देखा जाएगा।
6:14 : रस्सी बाजार
यहां पर खुलेआम पॉलिथीन में सामान नहीं बेचा जा रहा था, लेकिन ठेलों में बिक्री के लिए रखे गए डिस्पोजल को पॉलिथीन में ही रखा।
इन अधिकारियों के पास है कार्रवाई जिम्मा
- उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट
- नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, ईओ नगर पालिका
- पुलिस के एचएचओ, सीओ, पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
- वन विभाग के अंतर्गत वन क्षेत्राधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी
- क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
पॉलिथीन को लेकर आगे भी छापेमारी की जाएगी। जो पॉलिथीन में सामान बेचते हुए मिलेगा, उससे प्रति पॉलिथीन 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
विवेक राय, एसडीएम