नैनीताल। महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड हाईकोर्ट में अब अधिकारियों, कर्मचारियों, आउट सोर्स कर्मियों सहित पीआरडी, होमगार्ड की उपस्थिति बॉयोमेट्रिक में दर्ज होगी।
महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर की ओर से बृहस्पतिवा को जारी आदेश में इसे तत्काल प्रभाव से लागू माना गया है। आदेश में कहा गया है यदि कारणवश किसी कर्मचारी को कार्यालय खुलने के बाद व बंद होने से पूर्व आना व जाना पड़े तो एक दिन पूर्व सूचना देनी होगी। महाधिवक्ता कार्यालय के वाद अधीक्षक नरेंद्र गोदियाल ने बताया कि इस आदेश से समस्त कर्मचारियों को अवगत करा दिया गया है।