हल्द्वानी। देवखड़ी नाला क्षेत्र में बने फॉर्चून होटल के निर्माण के लिए प्रशासन ने प्रतिष्ठान के सीईओ सुरेश कुमार और नीरज शारदा को नोटिस जारी किया है। मामले में 15 दिन के भीतर परगना मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आपत्ति दर्ज करने या स्वयं अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि यदि होटल प्रबंधन ने मामले में आपत्ति दर्ज नहीं की तो प्रशासन बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई करेगा।
उपजिलाधिकारी व परगना मजिस्ट्रेट हल्द्वानी राहुल शाह ने बताया कि दमुवाढूंगा बंदोबस्ती स्थित देवखड़ी नाला क्षेत्र में अतिक्रमण के लिए नैनीताल रोड स्थित होटल फॉर्चून पार्क के सीईओ सुरेश कुमार व नीरज शारदा को नोटिस जारी किया गया है। बताया गया है कि देवखड़ी नाला क्षेत्र में अतिक्रमण की पैमाइश के लिए बनी समिति की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्व अभिलेखों के तहत होटल निर्माण में राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है। इससे देवखड़ी नाले का बहाव बाधित हो रहा है। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि राजकीय अभिलेखों में दर्ज भूमि पर कोई अतिक्रमण न केवल अवैध है बल्कि उसे तत्काल हटाया जाना अनिवार्य है। नोटिस में 15 दिन के भीतर परगना मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आपत्ति दर्ज करने या स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए हैं। कहा गया है कि आपत्ति दर्ज नहीं किए जाने की स्थिति पर माना जाएगा कि आपको इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।