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खुर्शीद के घर में आगजनी मामले में राकेश को राहत नहीं

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर आगजनी और गोली चलाने के मुख्य आरोपी राकेश कपिल को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने राकेश कपिल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद पक्षकारों को आपत्ति दर्ज करने के लिए कहा है। मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।
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न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। आगजनी के मुख्य आरोपी राकेश कपिल ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने व उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता राकेश कपिल ने कहा कि उनको बेवजह व राजनैतिक कारणों के चलते फंसाया जा रहा है। बता दें कि 15 नवंबर को कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के मुक्तेश्वर वाले घर में उनकी किताब का विरोध करने कुछ लोगों ने आगजनी के साथ फायरिंग भी की थी। उसी दिन पुलिस ने इस मामले में राकेश कपिल को मुख्य आरोपी बनाते हुए मुकदमा दर्ज किया और बाद में चार आरोपी चंदन लोधियाल, उमेश मेहता राजकुमार मेहता, कृष्ण बिष्ट को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। एक और आरोपी कुंदन चिलवाल को कोर्ट से पहले ही राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।
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