नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर की 12 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी ठेकेदार मोहम्मद उस्मान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तिथि नियत की है।
नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर की 12 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी ठेकेदार मोहम्मद उस्मान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तिथि नियत की है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
नैनीताल में बीते 30 अप्रैल 2025 को मल्लीताल कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। घटना को 12 अप्रैल का बताते हुए 12 वर्षीय नाबालिग ने 72 साल के उस्मान पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इसकी शिकायत पीड़िता की मां ने मल्लीताल कोतवाली में दर्ज कराई थी। 72 वर्षीय नैनीताल निवासी उस्मान खान ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।
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उस्मान के अधिवक्ता ने कोर्ट से पीड़िता के बयान में कुछ अंतर होने का जिक्र किया और कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में भी कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला है। कोर्ट ने मामले में सरकार से जवाब मांगते हुए सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित की।