फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Uttarakhand: हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी का जमानत पर सरकार से जवाब मांगा, अगली सुनवाई 30 जुलाई को

Fri, 18 Jul 2025 10:34 AM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल

सार

नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर की 12 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी ठेकेदार मोहम्मद उस्मान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तिथि नियत की है।
विज्ञापन
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर की 12 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी ठेकेदार मोहम्मद उस्मान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तिथि नियत की है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

नैनीताल में बीते 30 अप्रैल 2025 को मल्लीताल कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। घटना को 12 अप्रैल का बताते हुए 12 वर्षीय नाबालिग ने 72 साल के उस्मान पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इसकी शिकायत पीड़िता की मां ने मल्लीताल कोतवाली में दर्ज कराई थी। 72 वर्षीय नैनीताल निवासी उस्मान खान ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।

विज्ञापन


उस्मान के अधिवक्ता ने कोर्ट से पीड़िता के बयान में कुछ अंतर होने का जिक्र किया और कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में भी कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला है। कोर्ट ने मामले में सरकार से जवाब मांगते हुए सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित की।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें