हाईकोर्ट ने हल्द्वानी स्थित विशाल मेगामार्ट को 24 घंटे के भीतर पॉलीथिन के संबंध में आंशिक जुर्माने की राशि अदा करने और शेष राशि 15 जुलाई के बाद तीन मासिक किस्तों में करने की अनुमति प्रदान की है।
न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मुकुल बिष्ट स्टोर प्रबंधक विशाल मेगामार्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि दिसंबर 2014 में विशाल मेगामार्ट में पॉलीथिन पकड़े जाने पर 27 लाख का जुर्माना लगाया गया था। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर तहसीलदार की ओर से 17 मई को रिकवरी आदेश जारी किए गए थे। इसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।