हल्द्वानी। एसटीएच में मरीजों को अनावश्यक रेफर करने और बाहर की दवा लिखने की शिकायत पर अब सख्त कार्रवाई होगी। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अरुण जोशी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी जूनियर रेजिडेंट (जेआर) अपने स्तर पर किसी मरीज को रेफर नहीं करेगा। रेफर करने से पहले संबंधित सीनियर डॉक्टर, विभागाध्यक्ष (एचओडी) या चिकित्सा अधीक्षक की स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
डॉ. जोशी ने कहा कि प्राचार्य और चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय की ओर से पूर्व में जारी आदेशों की अवहेलना की जा रही है जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि अस्पताल में उपलब्ध दवा ही मरीजों को लिखी जाए। किसी विशेष दवा की आवश्यकता हो और वह अस्पताल में उपलब्ध न हो तो नियमानुसार स्वीकृति के बाद ही बाहर की दवा लिखी जाएगी। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को अपने-अपने विभाग के सीनियर, जूनियर रेजिडेंट और अन्य चिकित्सकों की बैठक कर निर्देशों से अवगत कराने और बैठक की लिखित सूचना चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित चिकित्सक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।