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Nainital News: आंतरिक शिकायत समिति कार्यस्थल पर महिलाओं को देगी सुरक्षा

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नैनीताल। यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए अब नैनीताल के दफ्तर, होटल, होम स्टे और अन्य संस्थाएं जागरूक हो चुकी हैं। इन संस्थानों की ओर से यौन उत्पीड़न रोकथाम नीति के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जा रहा है ताकि यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की जांच और उनका त्वरित समाधान किया जा सके। इसी क्रम में समिति के गठन की प्रक्रिया चल रही है।
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नामी पर्यटन स्थल होने के चलते नैनीताल में हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। कई बार होटल, होम स्टे में कार्यरत महिलाओं से दुव्यवहार की आशंका बनी रहती है। ऐसे में आंतरिक शिकायत समिति के गठन के लिए संचालक जागरूक हो गए हैं ताकि महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और भेदभाव से सुरक्षा प्रदान की जा सके। पॉश के कानूनी सहालकार व बाहरी सदस्य अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि समिति कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करती है। साथ ही यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करती है। इसके अलावा उन पर कार्रवाई की सिफारिश करती है। यदि किसी संस्थान में 10 से अधिक कर्मचारी हैं तो इस समिति का गठन अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि अगर किसी भी संस्थान में यौन उत्पीड़न होता है और वहां आंतरिक शिकायत समिति का गठन न हुआ तो संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई के प्रावधान हैं।



शिकायत दर्ज करने की यह है प्रक्रिया

यौन उत्पीड़न की शिकायत को मेल या सीधे भी आंतरिक शिकायत समिति से किया जा सकता है। समिति के सदस्य और संपर्क विवरण कार्यस्थल पर भी उपलब्ध होता है।



पॉश के बारे में जानिए

पॉश समिति आधिकारिक तौर पर आंतरिक समिति को कहा जाता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नियुक्त किए जाते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की ओर से यह अनिवार्य किया गया है।
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