नैनीताल। हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर डीएम को जसपुर की फीका नदी में अवैध खनन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने डीएम को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। जसपुर निवासी फईम अहमद ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि तहसील जसपुर के किशनपुर, पूरनपुर, गुलरभौजी, राजपुर, विक्रमपुर क्षेत्र में फीका नदी बहती है। नदी मे अनीश अहमद, शमीम, अहसान, फैजान और चार पांच अन्य लोग अवैध रूप से खनन कर रहे हैं। साथ ही ये लोग नदी किनारों से मिट्टी का खोदान भी कर रहे हैं। इससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है और किसानों को खेतीबाड़ी में दिक्कत आ रही है। याचिका में कहा गया कि जब इसकी शिकायत प्रशासन से की गई तो प्रशासन ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। अवैध खनन को बढ़ावा देने के लिए पुलिस इनके साथ सहयोग कर रही है।