नैनीताल। हाईकोर्ट ने नैनीताल के निलंबित पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी की रिव्यू प्रार्थनापत्र पर 24 नवंबर को सुनवाई के लिए तिथि नियत की है। हाईकोर्ट ने पूर्व में पालिकाध्यक्ष व अन्य के रिव्यू प्रार्थनापत्र पर सुनवाई दीपावली अवकाश के बाद करने का निर्णय दिया था। 20 नवंबर को हाईकोर्ट खुल गया लेकिन रिव्यू पिटिशन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं होने पर मंगलवार को सचिन नेगी के अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष याचिका को मेंशन कराकर इस याचिका की जल्दी सुनवाई की मांग की। इस पर कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तिथि नियत की।
फ्लैट मैदान में 1 अक्टूबर से 5 नवंबर तक झूले संचालन का टेंडर देहरादून निवासी रमेश सजवाण को दिया था, जिसके खिलाफ काशीपुर निवासी कृष्ण पाल भारद्वाज ने याचिका दायर कर इस टेंडर को नियम विरुद्ध बताया था। इस याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फ्लैट मैदान में झूलों के टेंडर आवंटन में प्रथम दृष्टया नियमों की अवहेलना होने पर झूले के संचालन को बंद करा दिया और पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी के अधिकार सीज करते हुए अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल को निलंबित कर दिया था। इसी के खिलाफ उन्होंने रिव्यू प्रार्थनापत्र दायर किया है।