हाईकोर्ट ने नैनीताल में बीडी पांडे अस्पताल की भूमि से 40 अतिक्रमणकारियों को 60 दिन के भीतर हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने भवाली में भी सड़कों, नालों व सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण के संबंध में अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर 60 दिन के भीतर सभी अतिक्रमण हटाने को कहा है।
न्यायमूर्ति आलोक सिंह एवं न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। नैनीताल निवासी दीपक रूबाली ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नैनीताल के एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद उसमें स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है तथा अस्पताल की भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर अपने मकान बना लिए हैं।
इस प्रकरण पर तत्कालीन डीएम नैनीताल और तत्कालीन सीएमएस ने शपथ पत्र दाखिल कर कहा था कि उन्हाेंने क्षेत्र का सर्वे कर वहां पर 40 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने डीएम, एसडीएम को आदेशित किया कि वह अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर 60 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाएं।