नैनीताल। हाईकोर्ट ने कालाढूंगी क्षेत्र में चकलुवा के समीप फ्यूल एथनॉल की औद्योगिक इकाई के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन करने तथा सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार कालाढूंगी निवासी गुलाब राय ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि यह औद्योगिक इकाई गलत से पर्यावरण की मंजूरी के बगैर स्थापित की जा रही है। सरकार की ओर से बताया गया कि इकाई के लिए पर्यावरण मंत्रालय की ओर से मंजूरी दी गई है। उसके बाद ही इकाई स्थापित की जा रही है। कंपनी की ओर से कहा गया कि नियमानुसार प्रक्रिया पूरी की गई है। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 10 दिन के अंदर संशोधन करने तथा सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।