आईआईटी रुड़की के 72 विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष के दो सेमेस्टर में औसत पांच सीजीपीए से कम अंक लाने पर निष्कासन के मामले में बृहस्पतिवार को 37 और विद्यार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
याचिकाकर्ताओं के मुताबिक उन्हें गलत तरीके से संस्थान से निकाला गया है। इस प्रकरण पर सुनवाई कल यानी शुक्रवार को होगी। बताते चलें कि इस प्रकरण में इससे पहले इसी संस्थान के 22 विद्यार्थियों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
जिस पर कोर्ट ने इच्छित छात्रों को परीक्षा में बैठाने देने के आदेश आईआईटी रुड़की को दिए थे। सभी याचिकाकर्ता आईआईटी रुड़की में बीटेक के छात्र हैं। 15 जून 2015 को संस्थान ने उन्हें औसत पांच सीजीपीए से कम अंक लाने पर निष्कासित कर दिया था। ब्यूरो