हल्द्वानी। अगर आप किसी आवश्यक काम से दूसरे राज्य जा रहे हैं तो वहां से लौटने पर 14 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। अपरिहार्य कारण होने पर ही होम क्वारंटीन किया जाएगा। देर रात डीएम सविन बंसल ने दूसरे राज्यों, रेड और आरेंज जोन से आने वाले लोगों के संबंध में आदेश जारी कर दिए।
नैनीताल जिले में 23 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। अभी क्वारंटीन सेंटरों में 231 लोगों को रखा गया है। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की जांच की जाती है। खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण न मिलने पर 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जाता है। प्रभारी सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडे ने आदेश जारी किया है कि बाहर से आने वाले राज्यों से लोगों की जांच कर उनको फैसिलिटी के साथ बनाए गए सरकारी क्वारंटीन सेंटर में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा।
ये आदेश हुए जारी
= जिले की सीमा के प्रवेश स्थल/बार्डर में प्रवेश करने वाले ऐसे व्यक्ति जो रेड/आरेंज जोन जिले से आ रहे हैं या इन जोन से संबंधित जिले/क्षेत्र के माध्यम से आवागमन कर रहे हैं का तत्समय वाहन चालक को सम्मलित करते हुए प्राथमिक स्क्रीनिंग की जाएगी। परीक्षण के बाद फैसलिटी क्वारंटीन सेंटर में 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा।
= ऐसे यात्री/व्यक्ति जो उपचार के बाद स्वास्थ्य की आकस्मिकता के उपरांत हायर सेंटर से जिले में वापस आ रहे हैं के स्वास्थ्य की स्थिति/उनकी मंशा के अनुरूप हास्पिटल या फैसलिटी क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन किया जाएगा। उनके साथ तीमारदारों को भी क्वारंटीन किया जाए।
= जिले से अनुमति प्राप्त कर जा रहे व्यक्ति/वाहन चालक जो रेड/आरेंज जोन से किसी व्यक्ति/रिश्तेदार को आकस्मिक परिस्थितियों में लेने जा रहे हैं या जिले में वापस लौट रहे हैं के संबंध में भी हास्पिटल/फैसलिटी क्वारंटीन सेंटर की प्रक्रिया उक्त अनुसार अपनाई जाए।
= ग्रीन जोन से आ रहे यात्री/व्यक्तियों का कोविड 19 की दृष्टि से स्क्रीनिंग/परीक्षण के उपरांत जिले में गंतव्य में प्रवेश अनुमन्य कर दिया जाए।
= राज्य के अन्य जिलों/अन्यत्र राज्यों से प्राप्त अनुमति पत्र के माध्यम से जिला नैनीताल में ट्रांजिट करने वाले यात्रियों/व्यक्तियों का जिले सीमा में अनुमति पत्र अवलोकन एवं संतुष्टि के उपरांत अन्यत्र जिले के लिए अवमुक्त कर दिया जाए।
= प्रत्येक अधिकारी जिनको कोविड 19 से संबंधित फैसलिटी क्वारंटीन तथा स्वास्थ्य परीक्षण/स्क्रीनिंग का अधिकार दिया गया है एवं अनुमति पत्र परीक्षण का अधिकार दिया गया है उक्तानुसार कार्रवाई को तत्काल संपादित करेंगे, जिससे कि यात्रियों/व्यक्तियों को अनावश्यक विलंब या परेशानी न हो।