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शेरनी फिल्म की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने किया इनकार, 23 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने 18 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही आदमखोर बाघिन पर बनी वेब फिल्म शेरनी की स्ट्रीमिंग पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 जून की तिथि नियत की है।
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मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। वन्य जीव प्रेमी संगीता डोगरा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वेब फिल्म में आदमखोर बाघिन को मारने के लिए निजी लोगों या निशानेबाज खिलाड़ियों को अधिकृत किया जा रहा है, जो अवैधानिक है। इस फिल्म में शिकारी को महिमामंडित किया जा रहा है, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि इस तरह की एक जनहित याचिका पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बाद कोर्ट ने शेरनी फिल्म की स्ट्रीमिंग पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया ।
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