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हाईकोर्ट-- हल्द्वानी में मटर गली के समीप नजूल भूमि में अतिक्रमण पर नगर निगम को पार्टी बनाने के निर्देश

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नैनीताल। हल्द्वानी स्थित मटर गली के समीप नजूल भूमि पर बनी व्यायामशाला की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए लिखे गए पत्र का हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद नगर निगम हल्द्वानी को पार्टी बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए छह जुलाई की तिथि नियत की है।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी व्यायामशाला सोसायटी के पदाधिकारी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हल्द्वानी मटर गली के समीप नजूल भूमि में बनी व्यायामशाला की भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा कर वहां पर निर्माण करने की बात कही है। इस भू्मि पर स्वराज आश्रम भी शामिल है। इस व्यायामशाला का मुख्य उद्देश्य स्थानीय खिलाड़ियों को निशुल्क प्रशिक्षण देना था। इस पर कई लोगों ने अतिक्रमण किया है। याचिकाकर्ता ने 2018 में व्यायामशाला की भूमि से अतिक्रमण हटाने की हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। पूर्व में कोर्ट ने उनके पत्र का संज्ञान लेते हुए अधिवक्ता गोपाल वर्मा को न्यायमित्र नियुक्त किया था। जांच रिपोर्ट में जिला प्रशासन ने माना कि व्यायामशाला की भूमि पर अतिक्रमण हुआ है।
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