नैनीताल। हाईकोर्ट ने प्रदेश के पांच सौ करोड़ से अधिक छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए एक सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी रविंद्र जुगरान, एसके सिंह व सुभाष नौटियाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में 2005 से घोटाला किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने इस प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी।