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Uttarakhand: हल्द्वानी के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के मामले में HC का फैसला, काम कर रही संस्था को दिए निर्देश

Thu, 29 Feb 2024 01:11 PM IST
हीरा मेहरा लता नेगी, संवाद

सार

हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का कार्य तय समय में नहीं करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने निर्माण कार्य कर रही संस्था से कार्य पूर्ण होने पर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए है।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुमाऊं के हल्द्वानी में स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का कार्य तय समय में नही करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद निर्माण कार्य कर रही संस्था से कार्य पूर्ण होने पर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए दस अप्रैल की तिथि नियत की है। सुनवाई के दौरान निर्माण कार्य कर रही एजेंसी की ओर से कहा गया कि निर्माण से संबधित सभी कार्य पूर्ण हो चुका है। थोड़ा अन्य कार्य होना बाकी है। इसलिए उन्हें समय दिया जाए। जिस पर कोर्ट ने कार्य पूरा होने पर उनसे रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी अमित खोलिया ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हल्द्वानी में 200 करोड़ रुपये की लागत से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्टस स्टेडियम 15.20 हेक्टेयर फारेस्ट की भूमि पर बनाया गया है। जिसका कार्य अभी तक पूर्ण नही हुआ। सरकार की ओर से इसे बनाने के लिए बार बार निर्माण एजेंसियों को बदला जा रहा है। अब सरकार ने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए उत्तराखंड पेयजल निर्माण को ठेका दिया है। जबकि इस स्टेडियम में 38 वे नेशनल गेम होने थे लेकिन कार्य पूर्ण नही होने के कारण केंद्र सरकार अन्य जगह तलाश रही है।

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पूर्व मंत्री अरविंद पांडेय ने भी इस पर सवाल किया था कि इस स्टेडियम में बहुत सी कमियां है जिन्हें पूर्ण करना आवश्यक है। तभी यहां राज्य या अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन किया जा सकेगा। याचिकाकर्ता का कहना था कि अभी तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण नही हुआ। जबकि इसका निर्माण पूर्ण होने की तिथि निकल चुकी है। प्रदेश के खिलाड़ियों को कोचिंग करने के लिए अन्य राज्यो की ओर जाना पड़ रहा है। राज्य के हाथ से 38वे खेल महाकुंभ भी निकल गया है और जनता के पैसे का दुरूपयोग हो रहा है।जनहित याचिका में कोर्ट से प्रर्थना की गई कि इसका निर्माण कार्य तय समय सीमा में कराया जाय।

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