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Haldwani: टैक्स की डोज कम होने से रोगियों को राहत का मरहम, दवाओं पर जीएसटी 12-18 से घटकर पांच प्रतिशत हुआ

Fri, 31 Jul 2026 06:45 AM IST
Heera गायत्री जोशी

सार

जीएसटी की दरों में कमी का असर अब स्वास्थ्य क्षेत्र में साफ दिखाई देने लगा है। 12 से 18 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में आने वाली कई दवाओं पर जीएसटी घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर।
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विस्तार
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कमी का असर अब स्वास्थ्य क्षेत्र में साफ दिखाई देने लगा है। 12 से 18 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में आने वाली कई दवाओं पर जीएसटी घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। इससे दवाओं की कीमतों में कमी आई है और लंबे समय तक इलाज कराने वाले मरीजों को आर्थिक राहत मिली है।

किडनी, सांस, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और थायराइड जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को नियमित रूप से दवाएं लेनी पड़ती हैं। उन्हें इस कटौती का सीधा लाभ मिल रहा है। दवा कंपनियों की ओर से संशोधित मूल्य सूची जारी होने के बाद मेडिकल स्टोरों पर कम कीमतों पर दवाओं की बिक्री शुरू हो गई है। 

जीएसटी में कटौती का लाभ सीधे मरीजों तक पहुंच रहा है। नियमित दवा लेने वाले मरीजों का मासिक खर्च कम हुआ है। इससे उन्हें काफी राहत मिली है। - देव पंत, दवा कारोबारी

नई जीएसटी दर लागू होने के बाद कंपनियों ने दवाओं की संशोधित कीमतें जारी कर दी हैं। इसके तहत कई जरूरी दवाओं के दाम कम हुए हैं। - हरीश जोशी,मेडिकल स्टोर संचालक

 

किडनी संबंधी दवाओं के दाम में कमी

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दवा का नाम             पहले    अब  

कीटो अल्फा एनालॉग  380    347

सोडियम कॉर्बोनेट     45       42

टॉर्सीमाइड             105       96

लीना ग्लिपटीन        180     163

सेवलामर             131     120

नेफ्रोसेव फोर्ट      396     374

सांस संबंधी दवाओं के दाम में कमी

दवा का नाम             पहले अब

डॉक्सोफाइलिन         143 130

एवी फ्लो                    279 254

फॉर ग्लिन फोर्ट           445 404

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