नैनीताल। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट संजीव कुमार की अदालत से नशीले पदार्थ (गांजा) के साथ गिरफ्तार किए गए रामनगर निवासी आरोपी फैजान को पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास होगा। आरोप को सिद्ध करने के लिए अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए।
अभियोजन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 22 जनवरी 2018 को एसआई कश्मीर सिंह कांस्टेबल के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। रात सवा दस बजे वह शिवलालपुर चुंगी से चोरपानी की तरफ जाने लगे तो रेलवे क्राॅसिंग पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसके हाथ में प्लास्टिक का कट्टा था। पुलिस को देखकर वह भागने लगा। इस पर पुलिस ने मौके पर मौजूद साइकिल से पीछा कर उसे दबोच लिया। उसके कट्टे में 2.76 किलो गांजा मिला। । पूछताछ में उसने अपना नाम फैजान निवासी खताड़ी बताया। पुलिस ने रामनगर थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय की ओर से आरोपी को सजा सुनाई गई। संवाद