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दहेज हत्या मामले में पति पर दोष साबित

Fri, 15 Apr 2016 12:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, नैनीताल
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नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी ने दहेज हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान विवाहिता के पति को दहेज हत्या का दोषी करार दिया। आरोपी को 19 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने बताया कि गफूरबस्ती हल्द्वानी निवासी समरीन पुत्री सलीम का विवाह गफूरबस्ती हल्द्वानी निवासी यासीन पुत्र नत्थू के साथ हुआ था।
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विवाह के कुछ समय बाद ही समरीन के मां की मौत हो गई थी। समरीन के मामा मोबीन निवासी गफूरबस्ती ने नौ अगस्त 2012 को थाना हल्द्वानी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि समरीन को उसके पति यासीन और सुसराल पक्ष के लोग विवाह के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। नौ अगस्त 2012 को उसकी भांजी नाजरीन ने बताया कि समरीन को उसका पति यासीन और उसके सुसराल पक्ष के लोग मार रहे हैं।

जब तक मोबीन मौके पर पहुंचा वहां समरीन का शव पड़ा था। जबकि आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। आरोपी यासीन को कई लोगों ने घटना के बाद भागते हुए देखा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी समरीन की मौत गला दबाकर होना निकला था। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने वह दुपट्टा बरामद कर लिया, जिससे समरीन का गला दबाया गया था।
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इसी दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी मृतका के पति यासीन को गिरफ्तार कर लिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 13 गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने मृतका के पति यासीन को पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता शर्मा ने बताया कि इस मामले में 19 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में आरोपी को सजा सुनाई जाएगी।
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