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यशपाल आर्य से संबंधित मामले में निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब

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प्रतीकात्मक फोटो
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य से संबंधित मामले में निचली अदालत से दो हफ्ते के भीतर रिकॉर्ड कोर्ट में तलब किए हैं। 1970 के दशक में एक प्रकरण में लगे आरोपों से यशपाल आर्य को बरी कर दिया गया था। बरी होने के बावजूद 2010 में दिल्ली से प्रकाशित पत्रिका बिल्ड इंडिया के संपादक गोपाल कृष्ण गुप्ता ने इस पत्रिका में यशपाल आर्य के इस प्रकरण से संबंधित लेख प्रकाशित किया, जिसके खिलाफ यशपाल आर्य के पुत्र संजीव आर्य ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल के समक्ष मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था।
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सीजेएम ने यह मुकदमा खारिज कर कहा था कि इस मामले में संजीव आर्य प्रभावित पार्टी नहीं हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने जिला जज के समक्ष अपील की थी। जिला जज के निर्देश पर गोपाल कृष्ण गुप्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुए थे। इसके खिलाफ गुप्ता ने हाईकोर्ट से 2014 में स्टे ऑर्डर ले लिया। इस प्रकरण पर मामला 13 दिसंबर को सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में पेश हुआ। एकलपीठ ने पूरे मामले को वरीयता के आधार पर सुनने के लिए निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किए हैं।
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