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गांव के ही युवक पर गोपाल सिंह की हत्या का आरोप साबित

Thu, 22 Jun 2017 12:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हत्या के एक मामले में हुई सुनवाई के दौरान आरोपी पर हत्या का आरोप साबित हो गया। आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए। हत्या के आरोपी को अब 24 जून को होने वाली सुनवाई में सजा सुनाई जाएगी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने न्यायालय को बताया कि 19 दिसंबर 2014 को गेठिया सेनिटोरियम निवासी प्रताप सिंह बिष्ट का भाई गोपाल सिंह बिष्ट अचानक घर से लापता हो गया था। परिजनों द्वारा कई जगह खोजबीन की गई लेकिन गोपाल सिंह का कहीं पता नहीं चला।

इस पर प्रताप सिंह ने भाई की गुमशुदगी की सूचना ज्योलीकोट पुलिस को दी। 27 दिसंबर को गोपाल सिंह के परिजनों को ग्राम गेठिया निवासी मनोज सिंह बिष्ट पर शक हुआ। शक के आधार पर लापता युवक के परिजन मनोज सिंह के घर पहुंचे और उससे गोपाल सिंह के बारे में पूछताछ की।
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परिजनों द्वारा मनोज सिंह को विश्वास में ले लिए जाने पर मनोज ने उन्हें बताया कि 19 दिसंबर को वह गोपाल सिंह को घर के समीप स्थित गधेरे में ले गया जहां उसने कुल्हाड़ी और आरी से उसकी हत्या कर दी और शव को गधेरे में मिट्टी और पत्थरों के नीचे दबा दिया। 

जानकारी होने पर लापता युवक के परिजनों ने ज्योलीकोट पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलने पर उपनिरीक्षक सतीश कापड़ी पुलिस कर्मियों को लेकर मौके पर पहुंचे तो पूछताछ के बाद मनोज सिंह बिष्ट ने पुलिस को लापता गोपाल सिंह का सड़ा गला शव बरामद करा दिया।

इसके बाद पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर मनोज सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 व 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के दूसरे दिन ही मनोज सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और आरी भी बरामद करा दी।

उक्त मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत में हुई लेकिन कुछ समय बाद ही आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। बुधवार को मामले में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन तथ्य साबित करने के लिए 11 गवाह पेश किए। आरोपी को सजा के लिए सुनवाई 24 जून को होगी। 
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