तत्कालीन अपर जिला विकास अधिकारी समाज कल्याण कांति राम जोशी के खिलाफ अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण के आदेश पर देहरादून के डालनवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमा समाज कल्याण विभाग के जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंखधर की तहरीर पर दर्ज हुआ है।
कोतवाली डालनवाला देहरादून में दी गई तहरीर में कहा गया है कि अपर जिला विकास अधिकारी समाज कल्याण देहरादून के पद पर रहते हुए कांति राम जोशी ने आपराधिक षड़यंत्र करके ठाकुरपुर, प्रेमनगर एवं चुंगी प्रेमनगर देहरादून में अनुसूचित जातियों की दुकानें अवैध तरीके से दूसरे व्यक्तियों को बिना कोई प्रक्रिया अपनाए आवंटित कर दीं। तत्कालीन डीएम देहरादून की ओर से दिए गए निरस्तीकरण के आदेशों को भी संबंधित लोगों को नहीं दिया और दूसरे व्यक्तियों को ही काबिज रहने दिया।
साथ ही अनाधिकृत रूप से संबंधितों से धनराशि भी जमा कर्राई। जोशी ने अपने पद का दुरुपयोग करके स्वयं को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए और विभाग को नुकसान पहुंचाने के लिए फर्जी प्रपत्र तैयार किए। स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए अनुचित तरीके से धन उपार्जन भी किया। शंखधर की ओर से भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 384, 120 बी और प्रिवेंसन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13 (2) एवं 13(1) डी के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की तहरीर दी। कोतवाली डालनवाला में 29 जनवरी को मुकदमा दर्ज किया गया।
दुकानों के आवंटन में अनियमितता के चलते प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश् दिए गए थे। आईटी सेल के प्रभारी अनुराग शंखधर ने प्राथमिकी दर्ज कराई है।
डॉ. रणवीर सिंह, अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण