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महिला की मौत पर बुलेट सवार को दो साल की सजा

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हल्द्वानी। एसीजेएम मुकेश चंद्र आर्या की अदालत ने सड़क हादसे में महिला की मौत के लिए बुलेट चालक को दोषी ठहराया। अदालत ने दोषी बुलेट चालक को दो वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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सहायक अभियोजन अधिकारी दीपा रानी के अनुसार 10 सितंबर 16 को कुंवरपुर निवासी अनीता नौला अपनी मां जानकी के साथ स्कूटी से कुंवरपुर चौराहे पर पहुंची तो एक बुलेट सवार ने स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में मां बेटी घायल हो गई। अस्पताल में उपचार के दौरान जानकी की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने नयागांव कुंवरपुर चोरगलिया निवासी गोपू बोरा के खिलाफ धारा 279, 337, 338, 304ए, 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने बुलेट चालक गोपू बोरा के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर किया। अदालत ने गोपू बोरा को दुर्घटना दोषी पाया।
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