किशोरी की मां का आरोप है कि गदरपुर निवासी उसके भाई का बेटा चार सितंबर को उनके घर आया था। रात में खाना खाने के बाद वह अपने पति, पुत्र एवं पुत्री के साथ आंगन में सो गए थे, जबकि उनकी दूसरी पुत्री जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, अपनी छोटी नाबालिग बहन के साथ अंदर कमरे में सोई थी।
उसके भाई का बेटा भी कमरे में सोने चला गया। सुबह जब बड़ी पुत्री ने कक्षा नौ में पढ़ने वाली छोटी बहन को स्कूल जाने के लिए उठाया तो उसने ममेरे भाई पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। इस बीच, आरोपी घर से चला गया था। एसएसआई कश्मीर सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ धारा 376(2), 376(3), 328आईपीसी एवं पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। परिजनों का आरोप था कि आरोपी ने उन्हें खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया, इस कारण रात में किसी को भी घटना का पता नहीं सका।क्ष्