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दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया

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Wooden gavel and books on wooden table, law concept - फोटो : Court-00000.jpg
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नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। न्यायालय ने दोषमुक्त करार दिए गए आरोपी की अविलंब रिहाई के भी आदेश दिए हैं।
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अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि दो जनवरी 2021 को काठगोदाम निवासी एक महिला ने अपने मकान मालिक राजू निवासी जवाहर ज्योति दमुवाढूंगा के खिलाफ जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म करने संबंधी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने राजू के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायालय में आठ गवाह पेश किए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता बसंत जोशी ने न्यायालय को बताया कि आरोपी राजू और महिला किराएदार के बीच पिछले कुछ समय से मकान के किराए को लेकर मतभेद चल रहा था। महिला किराएदार ने छह सात माह से किराया भी नहीं दिया था और जब मकान मालिक राजू ने महिला से मकान खाली कराने को कहा तो महिला ने उसके खिलाफ दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता जोशी ने न्यायालय को बताया कि गवाहों के बयान और महिला की मेडिकल रिपोर्ट से उसके साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि नहीं हुई है। दोनों पक्षों और गवाहों के बयान सुनने, पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विद्वान न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी बनाए गए राजू को दोषमुक्त करार देते हुए रिहाई आदेश अविलंब संबंधित कारागार को भेजने के आदेश दिए।
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