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नवीन मंडी में आम उपभोक्ता खरीदारी करते पकड़े जाने पर लगेगा 100 रुपये जुर्माना

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हल्द्वानी। नवीन मंडी में अब कोई आम उपभोक्ता खरीदारी नहीं कर सकेगा। अगर कोई भी व्यक्ति मंडी में घरेलू खाद्य सामग्री खरीदते पाया गया तो उसे 100 रुपये जुर्माना देना होगा। यह नियम बुधवार से कड़ाई से लागू कर दिए जाएंगे। मंडी में कोई भी निजी दोपहिया और आटो, ई-रिक्शा के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। थोक में सब्जी खरीदने आने वाले सब्जी विक्रेताओं को भी वार्ड पार्षद या फिर ग्राम प्रधान किसी का प्रमाणपत्र लेकर आना होगा।
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मंडी में रोजाना दो से तीन हजार काश्तकार और व्यापारी आते हैं। हल्द्वानी मंडी से ही कुमाऊं के सभी जिलों को अनाज के साथ-साथ फल एवं सब्जी आदि की सप्लाई की जाती है। इसके अलावा बड़ी संख्या में आम उपभोक्ता भी अपने निजी वाहनों से घर के लिए सब्जी एवं फल खरीदने पहुंच जाते हैं इस कारण मंडी में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति से निबटने के लिए मंडी समिति ने प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया है कि आम उपभोक्ताओं की खरीदारी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा। मंडी सचिव विश्वविजय सिंह देव ने बताया कि शासन की नई गाइडलाइन के अनुसार मंडी में घरेलू फुटकर खरीदारों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है।
मंडी में अब केवल व्यावसायिक मालवाहक वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा जो मंडी से माल लोड अनलोड कर सकेंगे। दोपहिया एवं आटो, ई-रिक्शा के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी लेकिन किसान अपना उत्पाद मंडी में आटो या अन्य किसी भी वाहन में ला सकेंगे। किसान का उत्पाद लेकर मंडी में अंदर आने वाले आटो से कोई भी मॉल बाहर नहीं जाएगा यानी कि आटो खाली ही वापस भेजा जाएगा। मंडी सचिव ने बताया कि कोई भी सब्जी विक्रेता अपना मॉल खरीद कर हाथ ठेले या रिक्शा के माध्यम से मंडी के बाहर जाने वाले गेट तक ले जा सकेगा, इसके लिए किराया 50 रुपये तय किया गया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 से बचाव के लिए मंडी परिसर में सैनिटाइजेशन कार्य किया जा रहा है।
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