हल्द्वानी। जिले के सभी कोचिंग संस्थान 21 नवंबर से खोले जाएंगे। शासन से आए आदेश के बाद डीएम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। डीएम संविन के अनुसार कोचिंग सेंटर संचालकों को मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग और दो गज की दूरी आदि नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।
आदेशों में कहा गया है कि कक्षा 10वीं या अधिक कक्षाओं के बच्चों को अपने माता-पिता से लिखित सहमति देनी होगी। कोंचिंग सेंटरों को सैनेटाइज करने, बुखार, खांसी, झुकाम आदि लक्षण वाले शिक्षक और विद्यार्थी कोचिंग सेंटर में आने की अनुमति नहीं देनी होगी। बच्चों के लिए सीटिंग की व्यवस्था और सामाजिक दूरी कोविड 19 नियमों के तहत करनी होगी।
डीएम बंसल ने संक्रमण व उसके बचाव के उपायों के लिए बच्चों को जागरूक करने के भी निर्देश दिए। दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने पर कोचिंग संस्थान, संचालक/प्रबंधक के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ऐपिडमिक डिजीज एक्ट 1987 तथा आईपीसी की सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।