नैनीताल। नैनीताल जिले में शिक्षण संस्थानों के सौ मीटर के दायरे में तंबाकू और नशीले पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त अभियान चलाया। इस दौरान कई दुकानदारों पर कोटपा अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई और जुर्माना भी लगाया गया।
डीएम ललित मोहन रयाल के निर्देश पर रामनगर, भीमताल और कालाढूंगी सहित विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त टीमों ने औचक निरीक्षण किए। भीमताल के ग्राफिक एरा संस्थान के पास चार चालान कर प्रत्येक पर दो सौ रुपये का जुर्माना लगाया गया। नैनीताल में तहसीलदार और थाना प्रभारी ने राजकीय पॉलिटेक्निक के छात्रावास का निरीक्षण किया और दो विक्रेताओं पर चालान किया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है और विद्यालयों के सौ मीटर के दायरे में बिक्री पर पूर्ण रोक है। । कालाढूंगी में उपजिलाधिकारी बिपिन चंद्र पंत के नेतृत्व में नशा जागरूकता अभियान चला, जहां कोई नशा संबंधित मामला सामने नहीं आया।