विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) प्रीतू शर्मा की अदालत ने स्कूल से लौट रही छह साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में आरोपी मोहम्मद आजम को दोषी करार दिया है। शनिवार को आरोपी को सजा सुनाई जाएगी।
अभियोजन पक्ष के एडीजीसी नरेंद्र सिंह नेगी के मुताबिक चार जुलाई 2014 को कक्षा दो में पढ़ने वाली छह साल की बच्ची स्कूल से घर लौट रही थी। आरोप है कि रास्ते से सूखाताल निवासी मोहम्मद आजम ने उसे बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया और उसके साथ रेप किया।
बेटी की हालत देखने के बाद उसकी मां ने छह जुलाई को मल्लीताल थाने में बलात्कार और पाक्सो की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से लौटते समय गिरफ्तार कर लिया। अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्यों को पुष्ट करने के लिए नौ गवाह पेश किए।
अदालत ने दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आजम को दोषी करार दिया। एडीजीसी का कहना है कि इस मामले में शनिवार को अदालत सजा की अवधि पर फैसला देगी।
अदालत का पहला सजा का निर्णय
एडीजीसी नरेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि पाक्सो अदालत के गठन के बाद यह सजा का पहला फैसला है। यहां अदालत की स्थापना पिछले माह ही हुई थी।