हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सोमेश्वर की पूर्व विधायक रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू को इलाज के लिए दिल्ली जाने की सशर्त अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि याची को शुक्रवार को पहले किच्छा में आईओ के समक्ष पेश होना होगा और जांच में सहयोग करने के बाद ही बाहर जाने की इजाजत है।
बता दें कि गिरधारी खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट के आदेश के क्रम में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में इलाज के लिए दिल्ली जाने की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।
इस मामले में पूर्व में दायर याचिका में कहा गया था कि 26 जुलाई 2016 को किच्छा हल्द्वानी निवासी सुंदर सिंह बिष्ट ने गिरधारी लाल साहू के खिलाफ एफआईआर लिखाई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रार्थी के नाम ग्राम चुटकी देवरिया में खसरा संख्या 107 की भूमि की रजिस्ट्री करने के लिए याचिकाकर्ता जीएल साहू के साथ इकरारनामा हुआ, लेकिन बाद में याचिकाकर्ता ने जमीन की रजिस्ट्री शिकायतकर्ता सुंदर सिंह के नाम करने के बजाय एक अन्य व्यक्ति महेंद्र सिंह के नाम कर दी थी।
पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उसे आदेशित किया था कि यदि वह उत्तराखंड से बाहर जाएगा जो उसे कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। इस आदेेश के क्रम में उसने बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।
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सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट पहुंची रेखा आर्या
नैनीताल। सोमेश्वर की पूर्व विधायक रेखा आर्या ने अपने व अपने पति की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस प्रकरण पर आज सुनवाई संभव है। याचिका में कहा है कि उन्होंने अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा के लिए महिला आयोग व राष्ट्रपति को भी पत्र भेजा है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ किच्छा थाने में फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्हें जानमाल का खतरा है। याचिका में मुख्यमंत्री व अन्य लोगों से स्वयं व उसके पति को जानमाल का खतरा बताया है। ब्यूरो